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गढ़मुक्तेश्वर। कृषि भूमि के फर्जी बैनामे के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर पूर्व लेखपाल और तत्कालीन कानूनगो समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन्होंने एक मृतक व्यक्ति की भूमि को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दिया।

यह मुकदमा विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह की ओर से सीजेएम हापुड़ के माध्यम से गढ़ कोतवाली में दर्ज कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दिवंगत पिता डालचंद के नाम दर्ज कृषि भूमि को कागजातों में हेरफेर कर बेच दिया गया।

अनुसूचित जाति की भूमि, सामान्य वर्ग के नाम कर दिया बैनामा

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि अनुसूचित वर्ग के नाम दर्ज थी, इसके बावजूद बिना किसी सक्षम अनुमति के इसे सामान्य वर्ग से संबंधित सूर्या सिंह के नाम बैनामा कर दिया गया। नियमानुसार, अनुसूचित वर्ग की भूमि को सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए जिलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई।

ये लोग नामजद

मामले में ईशापुर खानपुर गांव की शीला, बुलंदशहर के दौलतगढ़ निवासी सुनीता, शशि और राहुल, सुरेंद्र सिंह, सूर्या सिंह, सुनील (शाहपुर चौधरी निवासी), पूर्व लेखपाल धर्मपाल, गढ़ तहसील के तत्कालीन कानूनगो प्रवेश भटनागर, तथा लेखपाल मोहित यादव को नामजद किया गया है।

जांच शुरू, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया कि मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी व कूटरचना की पुष्टि के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

“न्यायालय के निर्देश के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।”
स्तुति सिंह, सीओ गढ़मुक्तेश्वर