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अवैध चाकू रखने के मामले में दोष सिद्ध, 19 दिन की सजा और जुर्माने से दंडित


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर सामने आया है। वर्ष 2007 में अवैध चाकू रखने के मामले में दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण थाना हाफिजपुर क्षेत्र का है, जहां अभियुक्त अजहर पुत्र मुर्शरत अली, निवासी राजपुर थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ के विरुद्ध अवैध चाकू रखने के संबंध में मुकदमा अपराध आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उस समय पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए और विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर उसे दोषी मानते हुए 19 दिन का कारावास, जो वह पूर्व में जेल में बिता चुका है, तथा 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

हापुड़ पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई और लंबित मामलों में सख्त पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर न्याय सुनिश्चित किया जा सके।