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गढ़मुक्तेश्वर। प्रदेश में संपत्ति की खरीद–फरोख्त को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम लागू होते ही बिना आवश्यक दस्तावेज पहुंचे लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों से निराश लौटना पड़ रहा है।
महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा के निर्देश पर यह नई व्यवस्था प्रदेश भर के सभी निबंधन और उप-निबंधक कार्यालयों में प्रभावी कर दी गई है। शासन का कहना है कि दोनों पहचान पत्रों की अनिवार्यता से संपत्ति से जुड़े लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
गढ़ उप-निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां क्रेता या विक्रेता के पास पैन कार्ड न होने के कारण बैनामा नहीं हो पा रहा है। इससे रजिस्ट्री कार्य में देरी देखी जा रही है।
गढ़ के सब-रजिस्ट्रार राहुल शर्मा ने जानकारी दी कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार और पैन कार्ड दोनों दस्तावेज होना अनिवार्य है। दस्तावेज अधूरे होने की स्थिति में रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है।
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