Ticker

6/recent/ticker-posts

Header logo

बाल विवाह पर करारा प्रहार, पीएनडीटी एक्ट की दी सख्त चेतावनी


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

नेशनल बालिका दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ की ओर से भवानी बालिका विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्रीगंज रोड में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराना और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम
 (पीएनडीटी एक्ट) के प्रति संवेदनशील बनाना रहा।


कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार के निर्देशन तथा सचिव/सीजेएम सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में किया गया। शिविर में पराविधिक स्वयंसेवक अशोक कुमार ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए इसके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाएं और किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।


पीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है और यह भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। समाज में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर इस कुप्रथा को रोकने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता और गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

शिविर में पराविधिक स्वयंसेवक अनुज कुमार और विनीत कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. उपासना राय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए पराविधिक स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया और इस तरह के जागरूकता अभियानों को समाज के लिए बेहद जरूरी बताया।