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15 साल पुराने 422 वाहनों पर कार्यवाही, पंजीयन पर लगी रोक


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़।

पर्यावरण संरक्षण के नियमों के तहत जिले में 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके 422 वाहनों का पंजीयन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एआरटीओ प्रशासन द्वारा की गई है। अब ये वाहन दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में नहीं चल सकेंगे।

प्रशासन के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के मुताबिक 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों का संचालन राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंधित है। इसी आदेश के अनुपालन में चिन्हित वाहनों के पंजीयन पर रोक लगाई गई है। संबंधित वाहन स्वामियों को पहले ही 90 दिन का समय दिया गया था, ताकि वे एनसीआर से बाहर अन्य जिलों में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

निर्धारित समय सीमा के बाद भी जिन वाहन मालिकों ने आवश्यक एनओसी प्राप्त नहीं की, उनके वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे वाहन जिले में चलते पाए गए तो उन्हें स्क्रैप करने की कार्रवाई की जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन के अनुसार किसी वाहन का पंजीयन यदि लगातार छह माह तक निलंबित रहता है, तो उसे पूरी तरह निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा एनओसी न लेने की स्थिति में वाहन का पंजीयन नंबर भी समाप्त किया जा सकता है।