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बिजली कनेक्शन नियमों में बदलाव, अब 300 मीटर दूरी तक तय शुल्क पर मिलेगी सुविधा

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ऊर्जा निगम ने कनेक्शन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन किया है। अब मुख्य विद्युत लाइन से मकान की दूरी 40 मीटर से अधिक होने पर उपभोक्ताओं को महंगा एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत 300 मीटर तक की दूरी पर केवल निर्धारित धनराशि जमा कर बिजली कनेक्शन प्राप्त किया जा सकेगा

इस योजना के अंतर्गत खंभे लगाने और तार खींचने का खर्च ऊर्जा निगम द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बांस-बल्लियों के सहारे अस्थायी व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। हालांकि, यदि दूरी 300 मीटर से ज्यादा होगी तो पुराने नियमों के अनुसार एस्टीमेट बनाया जाएगा। यह सुविधा उन्हीं इलाकों में लागू होगी, जहां विद्युतिकरण के कार्य प्रस्तावित या जारी हैं।

अब तक व्यवस्था यह थी कि 40 मीटर से अधिक दूरी पर कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपये का एस्टीमेट बनता था, जो कई मामलों में 50 हजार रुपये से भी ऊपर पहुंच जाता था। नए नियम लागू होने से आम लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा।

ऊर्जा निगम ने विभिन्न श्रेणियों के कनेक्शन के लिए शुल्क भी तय किए हैं। इसमें सिक्योरिटी अमाउंट, मीटर शुल्क और आपूर्ति से संबंधित शुल्क शामिल हैं। जिले के सभी विद्युत डिवीजनों में यह नियम लागू कर दिया गया है और संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी व प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक किलोवाट क्षमता तक के घरेलू कनेक्शन पर सिक्योरिटी राशि से छूट दी गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को भुगतान में सहूलियत देते हुए 24 महीने के भीतर किस्तों में राशि जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सिक्योरिटी शुल्क की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं— सार्वजनिक संस्थानों के लिए 4,000 रुपये प्रति किलोवाट, स्मॉल व मीडियम पावर कनेक्शन पर 2,000 रुपये प्रति किलोवाट, सरकारी एवं पंचायत ट्यूबवेल के लिए 4,000 रुपये प्रति बीएचपी, जबकि दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर 100 रुपये प्रति किलोवाट सिक्योरिटी देनी होगी।