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हापुड़: दिवाली को ध्यान में रखते हुए हापुड़ जिला प्रशासन ने नवीन मंडी में रविवार (19 अक्तूबर) और सोमवार (20 अक्तूबर) को केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। डीएम अभिषेक पांडेय और तहसील स्तर के अधिकारियों ने दुकानें लगाने, लाइसेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं।
नगर निकाय व प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पटाखा विक्रेता केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही दुकान लगाएँगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी एसडीएम को आदेश दिए गए हैं कि सशर्त और सरल ढंग से लाइसेंस जारी किए जाएँ ताकि प्रक्रिया में बाधा न आए। एसडीएम ईला प्रकाश ने भी पुष्टि की कि रविवार की सुबह से लाइसेंस निर्गत कर दिए जाएंगे।
प्रशासन की मुख्य व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं —
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दुकानें नवीन मंडी में लगेंगी और हर दुकान के बीच तीन-तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी।
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केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे बिक्री के लिए मान्य होंगे।
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अग्निशमन विभाग की टीमें साइट पर रहेगी और सुरक्षा इंतज़ाम सुनिश्चित किए जाएंगे।
स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मूल रूप से पटाखों की बिक्री शनिवार से शुरू करने की योजना थी, पर प्रक्रिया धीमी रहने के कारण कुछ विलंब हुआ। शनिवार की शाम अधिकारियों ने विक्रेताओं को लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए, पर बैंक बंद और शाम के समय होने के कारण कई आवेदन समय पर जमा नहीं हो सके। इस पर डीएम ने हस्तक्षेप कर आवश्यक निर्देश जारी किए ताकि बिक्री को व्यवस्थित तरीके से कराया जा सके।
नागरिकों के लिए निर्देश: प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही खरीदें और इस्तेमाल करें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अग्निशमन व पुलिस को तुरंत सूचित करें।
यह व्यवस्था पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू की गई है ताकि दिवाली पर प्रदूषण कम से कम हो और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।
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