HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़ जिले में खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले माह अलग-अलग जगहों से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट में पाया गया कि दूध, घी, बेसन, बादाम और अन्य सामग्री के कुल 10 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन गड़बड़ियों को गंभीर मानते हुए एडीएम न्यायालय ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर लगभग ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब 60 नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जिनमें मिठाइयाँ, कुट्टू का आटा, मिश्रित दूध, मावा, पनीर और सूखे मेवे भी शामिल थे। रिपोर्ट आने के बाद जिन वस्तुओं में कमी मिली, उन पर तत्काल कार्रवाई की गई।
जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया:
स्वर्ग आश्रम रोड स्थित आकाश कुमार गोयल के यहां से लिए गए बादाम के नमूने में कमी, जुर्माना ₹20,000।
कपूरपुर सपनापत के रवि के यहां से लिया गया मिश्रित दूध, मानक से नीचे, जुर्माना ₹20,000।
धौलाना बड़े बाजार में हितेश कुमार के बेसन का नमूना फेल, जुर्माना ₹10,000।
लालपुर में राशि के प्रतिष्ठान से लिए गए मावा व घी दोनों ही नमूने अधोमानक, जुर्माना ₹20,000।
वहीं पर जाहिद के गुलाब जामुन में मिलावट पाई गई, दंड ₹25,000।
कपूरपुर में जितेंद्र के यहां से लिया गया मिश्रित दूध और बिना लाइसेंस बिक्री पर कुल ₹50,000 जुर्माना।
आर्यनगर (पिलर) के अग्रवाल स्टोर से लिया गया कुट्टू का आटा फेल, दंड ₹25,000।
उल्धन निवासी यूनुस व गफ्फार की गाड़ी से लिया गया पनीर नमूना और बिना लाइसेंस बिक्री पर ₹50,000 जुर्माना।
पिलखुवा के हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया गया नमकीन फेल, दंड ₹25,000।
रसूलपुर के सुएब के यहां से लिया गया पो का नमूना फेल, जुर्माना ₹50,000।

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