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हापुड़। जिले में बिजली बिल राहत योजना अब सोमवार से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत 81,326 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिन पर कुल मिलाकर लगभग 132 करोड़ रुपये का बकाया है।
इनमें 7,902 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के मामलों में करीब 42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। योजना के अनुसार इन उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यदि सभी तय समय में भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें 42 करोड़ की जगह सिर्फ 21 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
इसके अलावा, एक किलोवाट के कॉमर्शियल उपभोक्ता और दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट के साथ सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। दो किलोवाट घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 66,919 है, जिन पर लगभग 92 करोड़ रुपये बकाया हैं।
अधिशासी अभियंता आशीष कौशल ने बताया कि उपभोक्ता मासिक किस्तों में भुगतान कर सकते हैं।
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750 रुपये मासिक देने पर मूलधन में 10 प्रतिशत छूट,
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और 500 रुपये मासिक देने पर 5 प्रतिशत छूट मिलेगी।
अधीक्षण अभियंता एस.के. अग्रवाल ने सभी उपभोक्ताओं से पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।


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