HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
कोषागार विभाग ने पेंशन भुगतान से संबंधित मामलों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है। अब यदि किसी पेंशनधारक या पारिवारिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति का निधन होता है, तो इसकी जानकारी तुरंत कोषागार कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी पारुल सिंह के अनुसार जनपद में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद भी परिजनों द्वारा समय पर सूचना नहीं दी गई। इसके चलते कोषागार से पेंशन का भुगतान जारी रहा और बाद में मृत्यु की जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान हुई राशि की वसूली की कार्रवाई करनी पड़ी।
उन्होंने बताया कि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जनपद कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों और उनके परिवारजनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। समय रहते सूचना देने से अनावश्यक वसूली और प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सकता है।
कोषागार विभाग ने अपील की है कि पेंशन संबंधी रिकॉर्ड को सही बनाए रखने और व्यवस्था सुचारु रखने के लिए मृत्यु की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
.jpg)




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)




Social Plugin