HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़ में वाहन चोरी के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अभियुक्तों को एक-एक वर्ष और चार-चार माह के साधारण कारावास की सजा दी गई है।
पहले मामले में वर्ष 2024 में चोरी की बाइक बरामद होने पर पुलिस ने पांडव नगर के समशपुर शास्त्री मोहल्ला निवासी साजिद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में धौलाना थाना क्षेत्र के गांव पिललैड़ा निवासी शावेज के खिलाफ ई-रिक्शा चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया वाहन बरामद किया और साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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