Ticker

6/recent/ticker-posts

Header logo

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी


हापुड़। जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दोषी पाए गए आरोपित रविंद्र को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने सुनाई।

घटना का विवरण

13 दिसंबर 2021 को सिंभावली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि जब वे एक शादी में गए हुए थे, तब आरोपी रविंद्र उनके घर में घुस आया और उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने इस दौरान घर से सोने का सेट भी चोरी किया।

पीड़िता के परिजन जब घर लौटे, तो बेटी ने आपबीती सुनाई और आरोपी का नाम लिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने जब आरोपी के परिवार से बात करने का प्रयास किया, तो परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ गाली-गलौज करने लगे और मारपीट की।



पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

इस मामले के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाना सिंभावली में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चाकू भी बरामद किया। मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

पुलिस ने मामले में सभी साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।



कोर्ट का फैसला

बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी रविंद्र को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, उसे 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, मारपीट के आरोप में पकड़े गए गंगाराम, मनीष, और लीलू को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया और उन्हें एक साल की निगरानी में रखा गया।

इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है और यह समाज में ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश भेजता है।







Post a Comment

0 Comments