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हापुड़ (संवाददाता): सिंभावली और ब्रजनाथपुर क्षेत्र की चीनी मिल से जुड़े किसानों के गन्ना भुगतान में हो रही देरी के मामले में हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने डीएम से स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने बकाया राशि वसूलने के लिए आवश्यक कानूनी कदम क्यों नहीं उठाए और इस संबंध में एक व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।किसानों की याचिका पर सुनवाई
किसान मजदूर संघर्ष समिति के सचिव मजहर खान द्वारा गन्ना भुगतान में विलंब और बकाया राशि पर ब्याज न मिलने को लेकर दायर याचिका में गन्ना विभाग, आईआरपी समेत छह पक्षों को शामिल किया गया है। 26 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना।
डीएम से मांगा गया हल्फनामा
हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम को बताना होगा कि गन्ना बकाया वसूली के लिए उन्होंने किन कानूनी उपायों को अपनाया और क्यों अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने एक स्पष्ट समय सीमा भी तय करने को कहा है, जिसमें बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
एनसीएलटी कोर्ट में भी मामला विचाराधीन
बताया गया है कि इस मामले को लेकर एनसीएलटी कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। जिला प्रशासन फिलहाल कानूनी सलाह ले रहा है और इसके बाद हल्फनामा दाखिल करेगा। जिला गन्ना अधिकारी बीके पटेल ने कहा कि डीएम इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं और किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने के प्रयास जारी हैं।
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