हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त चार महीने की कैद भुगतनी होगी।
12 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया था युवक
यह मामला 14 जुलाई 2023 का है, जब गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 12 वर्षीय बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर कोई सुराग नहीं मिला। महिला का आरोप था कि मीरा की रेती निवासी युवक कुलदीप उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, और साथ ही 50 हजार रुपये नकद तथा गहने भी घर से लेकर चला गया।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, किशोरी ने बताई आपबीती
मामले में सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस आधार पर पुलिस ने मामला पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज कर लिया था। बाद में चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
अदालत ने दोषी मानते हुए सुनाई सजा
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया और उसे बीस वर्ष का कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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