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हापुड़।
न्यायालय ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिलखुवा थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में एक व्यक्ति को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत के फैसले के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय चोरी के वाहनों से जुड़े मामलों में कानून के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है।
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