HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में धौलाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि गाजियाबाद जिले के मुकीमपुर गांव का रहने वाला युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय में चल रही थी, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक लाख रुपये की सहायता राशि देने के आदेश भी दिए गए हैं।
.jpg)



.jpeg)





.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)



Social Plugin