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हापुड़। नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला तीन सितंबर 2022 का है, जब पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में गांव मुरादपुर के शहजाद और भूरे उर्फ आस मोहम्मद ने किशोरी को पकड़कर गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने अपनी मां को पूरा मामला बताया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को अतिरिक्त दो-दो महीने कैद भुगतना होगा। इसके अलावा, पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसे 1 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।

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