हापुड़।
अवैध नशीले पदार्थ की बरामदगी से जुड़े एक मामले में हापुड़ पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को छह महीने के साधारण कारावास के साथ 1000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार यह मामला वर्ष 2010 का है, जब मोहम्मद साहिद उर्फ भूरा के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया था। इस पर थाना हापुड़ नगर में मुकदमा संख्या 1037/2010 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारित की।
दोषी अभियुक्त मोहम्मद साहिद उर्फ भूरा पुत्र सगीर अहमद, निवासी गोविन्दपुरी मोहल्ला, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ बताया गया है।
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