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दहेज प्रताड़ना केस में तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

दहेज की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट और उत्पीड़न के मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। निर्णय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. ब्रह्मपाल सिंह की अदालत में सुनाया गया।

प्रकरण थाना हापुड़ देहात क्षेत्र से संबंधित है। पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वर्ष 2012 में उसका विवाह गाजियाबाद निवासी युवक से हुआ था। विवाह के बाद ससुराल पक्ष द्वारा कथित रूप से दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे और अतिरिक्त धन की मांग की गई। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और दबाव बनाया गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और साक्ष्य जुटाने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई।