HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में हुए इमरान हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला वर्ष 2024 का है, जब ग्राम छपकौली में रहने वाले इमरान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन समीर नाम का युवक इमरान के घर पहुंचा था। इसी दौरान इमरान घर लौटा और उसे घर में देख लिया, जिससे विवाद शुरू हो गया।
आरोप है कि कहासुनी के बाद मामला मारपीट में बदल गया और दोनों आरोपियों ने मिलकर इमरान को काबू में कर लिया। इसी दौरान दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
घटना का प्रत्यक्षदर्शी इमरान का बेटा बना, जिसने पूरी वारदात देखी और परिजनों को जानकारी दी। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर मामला अदालत में पेश किया।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पत्नी और उसके साथी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो गया।

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