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हापुड़: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 में विवाह करने वाले योग्य दंपती आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि श्रेणी के अनुसार दी जाएगी। यदि दंपती में केवल पति दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, केवल पत्नी दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये और यदि दोनों ही दिव्यांग हैं तो 35 हजार रुपये की एकमुश्त धनराशि उनके संयुक्त बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन के लिए दंपती की संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण (जैसे शादी कार्ड), जाति प्रमाण पत्र, आयकरदाता न होने का प्रमाण, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाता पासबुक, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र और दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। साथ ही आयु सीमा भी निर्धारित की गई है—पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष और महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ऋचा गुप्ता ने बताया कि इच्छुक लाभार्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद सात दिनों के भीतर उसकी हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करना जरूरी होगा।
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