हापुड़।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कारावास और 9500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला देहात थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर का है। पीड़िता प्रीति ने वर्ष 2020 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शादी 25 फरवरी 2007 को हंसराज निवासी अंबेडकर नगर के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बाइक और कार की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे।
पीड़िता के अनुसार 17 मार्च 2020 की सुबह आरोपी पति ने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से कई वार किए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह कई दिनों तक उपचाराधीन रहीं।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम की अदालत में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी हंसराज को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई।
.jpg)
.jpeg)


.jpeg)




.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)



Social Plugin