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हापुड़: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी तीन साल की जेल की सजा पाए


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास और जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग कर धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने मुख्य आरोपी को तीन साल की सश्रम जेल और पांच से दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का है। पीड़िता के अनुसार, 9 जुलाई 2021 की सुबह उनकी 11 वर्षीय बेटी धान के खेत में जा रही थी, तभी आरोपी गल्लड़ उर्फ रहीस ने उसे गन्ने के खेत में खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, लेकिन वहां भी धमकी दी गई और उसे भगा दिया गया।

पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी तरीकत और शौकत को एक-एक साल की जेल की सजा दी, जबकि मुख्य आरोपी गल्लड़ उर्फ रहीस को तीन साल की जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

— अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), ज्ञानेंद्र सिंह यादव