HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
नगर कोतवाली क्षेत्र में 2004 में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
नगर कोतवाली पुलिस ने विकास उर्फ बिट्टू और बिल्ला उर्फ संजय (मोहल्ला खारी कुआं, थाना हापुड़ नगर) को घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र भेजा था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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