हापुड़।
चेक बाउंस के एक पुराने मामले में त्वरित न्यायालय द्वितीय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह के साधारण कारावास के साथ 1.16 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार, गढ़ रोड स्थित जवाहर गंज निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट से जुड़े हैं और गांव वझीलपुर निवासी अजय गौतम से उनकी पहचान थी। आरोपी ने अपने व्यवसाय के लिए मई 2019 में एक लाख रुपये उधार लिए थे और कुछ महीनों में वापस करने का भरोसा दिया था।
पीड़ित के अनुसार, तय समय बीतने के बाद आरोपी ने मई 2020 में भुगतान के लिए चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कई बार पैसे मांगने पर भी आरोपी टालमटोल करता रहा, जिससे मजबूर होकर पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी निर्धारित जुर्माना जमा करे, अन्यथा अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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