हापुड़।
नगर कोतवाली क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय (प्रथम) की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी मनु शर्मा उर्फ यतेंद्र शर्मा को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
पीड़िता ने वर्ष 2019 में नगर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि वह किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ रहती हैं, जबकि उनके पति दिल्ली में नमकीन का काम करते हैं। महिला के अनुसार 15 दिसंबर 2019 की शाम वह खाना बनाने के लिए एक घर जा रही थीं। आरोप है कि गांधी गंज मोड़ के पास खाली प्लॉट के निकट आरोपी ने उनका मुंह दबाकर जबरन अंदर खींच लिया और छेड़छाड़ की।
महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिलाती गोविंद राव की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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