हापुड़ की अदालत ने अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में एक दोषी को सात दिन की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला वर्ष 2010 का है, जब थाना बाबूगढ़ पुलिस ने प्रदीप पुत्र रणवीर निवासी गांव खटाना, थाना जारचा, जिला गौतमबुद्धनगर को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले में साक्ष्य संकलित कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर आरोपी प्रदीप को जेल में बिताए गए सात दिन की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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