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मिलावटी दूध-दही पर बड़ी कार्रवाई, 18 प्रतिष्ठानों पर चला प्रशासन का डंडा


HALCHAL INDIA NEWS

3.75 लाख रुपये का जुर्माना, घेवर खाने से बीमार हुए लोगों की जांच के बाद सख्त कदम

हापुड़। जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दूध, दही, पनीर और मिठाई सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के नमूने जांच के लिए लिए थे, जिनमें कई नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद एडीएम न्यायालय ने 18 मामलों में सुनवाई करते हुए कुल 3.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है, उनमें वह दुकान भी शामिल है जिसके घेवर खाने से मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद में करीब 40 लोग बीमार हो गए थे।



कब और कैसे हुई कार्रवाई?

विभाग की टीम ने जून से अगस्त के बीच जिलेभर में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए थे। इनकी लैब रिपोर्ट आने के बाद कई नमूने मिलावटी या निम्न गुणवत्ता के पाए गए। इसके आधार पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ वाद दर्ज किए गए। अब इन मामलों में जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

इन दुकानों पर लगा जुर्माना:

क्षेत्र प्रतिष्ठान / व्यक्ति उत्पाद जुर्माना

बाबूगढ़ बंसल डेयरी पनीर ₹20,000

फ्रीगंज रोड शिवा फूड कोर्ट सोयाचाप ₹20,000

गांव अटूटा धर्म प्रकाश गुप्ता रसगुल्ला ₹25,000

पक्का बाग रतनलाल स्वीट्स खोया बर्फी ₹25,000

मुदाफरा बागड़पुर दयाचंद मिश्रित दूध (बिना पंजीकरण) ₹20,000

चौपला राजेश मिष्ठान भंडार बर्फी ₹20,000

केशव नगर विनोद मधुबन बड़ा दही ₹20,000

बुलंदशहर रोड अल शान चिकन महल लौंग ₹25,000

लालपुर (धौलाना) इस्तेकार खोया ₹25,000

लालपुर (धौलाना) जाकिर खोया ₹25,000

बस स्टैंड, पिलखुवा शांति किराना स्टोर अरहर की दाल ₹25,000

इकलेड़ी मुनेंद्र मिश्रित दूध ₹25,000

फतेहपुर अंकुर मावी मिश्रित दूध ₹25,000

गढ़ रोड, बाबूगढ़ बिस्मिल्लाह ढाबा पिसी लाल मिर्च पाउडर ₹25,000

तहसील चौपला न्यू सूरी स्वीट्स गुजिया ₹10,000

अचपलगढ़ी सचिन मिश्रित दूध ₹10,000



घेवर बना बीमारियों की वजह

हापुड़ के पुराना बाजार स्थित हापुड़ स्वीट्स से लिए गए घेवर और छैना रसगुल्ला के नमूनों में गड़बड़ी पाई गई थी। यहां से मिठाई खाने के बाद 40 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। जांच में पुष्टि होने के बाद दुकान पर ₹30,000 का जुर्माना लगाया गया।

अधिकारी की चेतावनी

❝ खाद्य सुरक्षा के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटी वस्तुएं बेचने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ❞

— सुनील कुमार, सहायक आयुक्त (द्वितीय), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग