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अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने सुनाया।



घटना का संक्षिप्त विवरण

मामला गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की 11 वर्षीय बच्ची 13 अगस्त 2022 को दिन में अपने मदरसे से अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने जब पता किया तो जानकारी मिली कि मदरसे में पढ़ने वाला अकबर नामक युवक भी उसी दिन से गायब है।

बाद में अकबर ने पीड़िता के परिजनों को कॉल कर यह जानकारी दी कि लड़की उसके पास है और वह उसे घर छोड़ देगा। इस परिजनों ने अपहरण और अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी अकबर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई।



अदालत का फैसला

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कसूरवार करार दिया और बीस साल की कठोर सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज को झकझोरते हैं और इन पर कड़ी सजा जरूरी है।

पीड़िता को मिलेगा आर्थिक सहायता

पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, पीड़िता को एक लाख रुपये की पुनर्वास सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा दी जाएगी।