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हापुड़। स्थानीय अदालत ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इनमें अवैध रूप से शराब बेचने और गैरकानूनी तरीके से चाकू रखने के मामले शामिल हैं। तीनों मामलों में आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिस आधार पर न्यायालय ने दंड निर्धारित किया।
पहला मामला: अवैध शराब बिक्री
साल 2017 में सिंभावली थाना क्षेत्र में हैप्पी चौधरी को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान हैप्पी चौधरी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर न्यायालय ने उसे अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक की सजा सुनाते हुए ₹3,000 का अर्थदंड भी लगाया।
दूसरा मामला: अवैध चाकू बरामदगी
वर्ष 2020 में बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने गांव शेरपुर निवासी साईम को बिना वैध अनुमति के चाकू रखने के आरोप में हिरासत में लिया था। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने साईम को पहले से जेल में बिताए गए दो दिन की अवधि को सजा मानते हुए ₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया।
तीसरा मामला: पांच माह जेल में बिता चुका है दोषी
इसी प्रकार वर्ष 2022 में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भैना निवासी राहुल को अवैध चाकू रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। राहुल ने भी न्यायालय में अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे पहले ही जेल में बिताए गए पांच माह नौ दिन को सजा मानते हुए ₹2,000 का जुर्माना लगाया।
न्यायालय का संदेश: कानून से ऊपर कोई नहीं
न्यायालय ने तीनों मामलों में सजा सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध स्वीकार करने वालों को भी दंड भुगतना पड़ेगा। हालांकि, आरोपियों के जुर्म कबूलने के चलते अदालत ने नरमी बरती।
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