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किशोरी से अभद्रता करने वाले को तीन साल की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

 


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

यह मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही युवक अंकुश रास्ते में रोककर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालता है। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को और उसके परिजनों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।



महिला ने आरोप लगाया था कि इस संबंध में स्थानीय थाने में दो बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता की सोशल मीडिया प्रोफाइल और फोटो का दुरुपयोग करते हुए फोटोशॉप की गई तस्वीरें वायरल कर दीं। इन फोटो को गांव के लोगों और रिश्तेदारों के मोबाइल नंबरों पर भी भेजा गया, जिससे परिवार की मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

वहीं, पीड़िता ने एक अन्य युवक आकाश त्यागी पर भी आरोप लगाया कि उसने साजिश के तहत आरोपी को फेसबुक आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए थे, जिसका दुरुपयोग कर उसकी छवि खराब की गई।



एक मार्च 2022 को पीड़िता जब सुबह खेत से लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गया।

मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अंकुश को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।