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सात साल की बच्ची से छेड़छाड़: आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई तीन साल की कैद


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़ । सात वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में सोमवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी साबिर को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कारावास और पाँच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त एक माह की सजा भुगतनी होगी।



घटना 30 सितंबर 2018 की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी तभी पड़ोसी साबिर ने दो रुपये का लालच देकर उसे अपने घर बुलाया और वहाँ अनैतिक हरकतें की। बच्ची के चिल्लाने पर परिजनों की मौजूदगी में आरोपी फरार हो गया। परिवार ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया, बाद में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सख्त कानून के तहत त्वरित और कड़े दंड का प्रावधान है ताकि नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे।

प्रकरण की आगे की कानूनी प्रक्रिया और सजा की शर्तों पर अदालत के निर्देशानुसार कार्यवाही जारी है।