HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़। वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसके तहत ओला, उबर जैसी बड़ी कंपनियों में किराए पर चलने वाले वाहन अब केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन ही होंगे।
आदेश के अनुसार एक जनवरी से पेट्रोल और डीजल चालित नए वाहन मोटर वाहन एग्रीगेटर या डिलीवरी सेवाओं में शामिल नहीं किए जा सकेंगे। चार पहिया एलसीवी/एलजीवी (एन-1 श्रेणी, 3.5 टन तक) और सभी दोपहिया डिलीवरी वाहनों में भी पेट्रोल/डीजल वाहन चलाना प्रतिबंधित होगा।
एचपी एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी रमेश कुमार चौबे ने बताया कि यह कदम दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। सभी डिलीवरी सेवा प्रदाता, वाहन मालिक और मोटर वाहन एग्रीगेटर कंपनियों को नए नियमों के अनुसार अपने वाहन संचालन में बदलाव करना होगा।


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