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हापुड़।
कार चोरी से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक माह चार दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला वर्ष 2004 का है, जब थाना सिंभावली पुलिस ने मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के फाजलपुर गांव निवासी राजेश को कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करते हुए निर्णय सुनाया।
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