HALCHAL INDIA NEWS
हापुड़।
परिवहन विभाग ने छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब 7500 किलोग्राम से कम भार उठाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम रोड टैक्स की सुविधा लागू कर दी गई है। इसके तहत वाहन मालिकों को एक बार टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें 15 साल तक अलग से रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
नई व्यवस्था की जानकारी देने और टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन विभाग 20 व 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय में विशेष शिविर (मेला) आयोजित करेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह ने बताया कि इस पहल से छोटे व्यापारियों, स्थानीय मालवाहक वाहनों, डिलीवरी सेवाओं, लोडर और परिवहन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स प्रक्रिया भी पहले से अधिक सरल हो जाएगी।
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