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गाजियाबाद। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-4) के पीठासीन अधिकारी मानस वत्स ने एक मामले में पेश किए गए दो आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित थाने की सीसीटीवी फुटेज और विवेचना अधिकारी को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, मसूरी थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ क्षेत्र निवासी अरबाज और साहिबाबाद के शहीदनगर निवासी अजहर को अदालत में पेश किया था। पुलिस ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का अनुरोध किया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क रखा गया कि आरोपियों को 16 फरवरी को ही हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें अवैध रूप से थाने में रखा गया। इस पर अदालत ने 16 फरवरी की शाम सात बजे से 19 फरवरी तक की संबंधित थाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच अधिकारी को भी अगली तिथि पर उपस्थित रहने को कहा गया है।
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