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मुआवजा न मिलने पर ऊर्जा निगम कार्यालय पर कुर्की का नोटिस, कोर्ट सख्त


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

सिमरौली गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर किसान की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश के बावजूद मुआवजा न देने पर ऊर्जा निगम के अतरपुरा चौराहा स्थित कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मामले में अब तीन अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। नोटिस लगने के बाद निगम अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है और मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बताया गया है कि 3 मार्च 2015 को सिमरौली निवासी किसान लोकेंद्र की जर्जर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी बबीता ने कई बार ऊर्जा निगम से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्होंने वर्ष 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।

लंबी सुनवाई के बाद 18 जुलाई 2022 को अदालत ने बबीता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ऊर्जा निगम को 8.52 लाख रुपये मुआवजा और छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया था। आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2022 को निष्पादन याचिका दायर की गई।

अब सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर ऊर्जा निगम कार्यालय पर कुर्की का नोटिस लगाया गया है। न्यायालय के कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचकर आदेश की प्रति चस्पा की। इसके बाद अधिकारियों ने सक्षम कमेटी से बातचीत कर जल्द भुगतान कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा और जल्द ही मुआवजा राशि जारी करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।