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घर में घुसकर हमला करने के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव बलवापुर में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

मामले के अनुसार, गांव निवासी रंजीत ने वर्ष 2022 में पुलिस को शिकायत दी थी कि 5 अप्रैल को पुरानी रंजिश के चलते हरिराम, दिनेश और रविंद्र जबरन उसके घर में घुस आए थे। आरोपियों ने उसके भाई धर्मबीर और जीतू पर लाठी-डंडों और फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायलों को पहले गढ़मुक्तेश्वर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर किया गया था।

पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विपिन कुमार द्वितीय ने हरिराम और रविंद्र को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया।

अदालत के फैसले के बाद दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया है।