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हापुड़।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नवादा में वर्ष 2013 में हुए जमीनी विवाद के दौरान मारपीट के मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला जज एवं स्पेशल न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट हनी गोयल ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास और 1500-1500 रुपये के जुर्माने की सजा दी।
जानकारी के अनुसार, गांव नवादा निवासी रूपराम सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका गांव के ही पालू से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में कई बार जमीन का कब्जा उसे दिलाया गया था। इसके बाद उसने खेत में गेहूं की बुवाई कर दी थी।
आरोप है कि अगले दिन पालू अपने साथियों मनवीर, प्रभुदयाल और कलुवा उर्फ कालूराम सहित अन्य लोगों के साथ खेत पर पहुंचा और लाठी-डंडों तथा फरसों से हमला कर दिया। इस हमले में रूपराम सिंह के साथ मुकेश, लोकेश और नीरज घायल हो गए थे।
पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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