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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब धौलाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 फरवरी 2021 की रात आरोपी ललित नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।

सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत में ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।