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हापुड़।
दहेज की मांग कर पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर निवासी प्यार मोहम्मद उर्फ प्यारे के खिलाफ पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अतिरिक्त दहेज की मांग करता था और मांग पूरी न होने पर पत्नी के साथ मारपीट करता था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने वर्ष 2011 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। मामले में लंबे समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
एडीजे एफटीसी प्रथम की अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा और 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के फैसले के बाद दहेज उत्पीड़न के मामलों में सख्त संदेश देने की बात कही जा रही है।
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