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चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की कैद, जुर्माना भी लगाया गया


HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। 

चेक बाउंस के एक प्रकरण में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त दो माह की सजा भुगतनी होगी।

पीड़ित सूरजप्रकाश के अनुसार उनका अशोक कुमार के साथ पैसों का लेनदेन हुआ था। भुगतान के बदले आरोपी ने चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की मांग की।

मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। सभी तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए छह माह की कैद और 1.16 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।