अवैध मादक पदार्थ से जुड़े एक प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने उसे छह महीने के साधारण कारावास के साथ एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
यह मामला वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। उस समय नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ हिरासत में लिया था। आरोपी मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी मोहल्ले का निवासी बताया गया था। उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और निर्धारित सजा सुनाई।
निर्णय के बाद न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
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