हापुड़।
जनपद में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में नामजद शातिर अपराधी की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपये कीमत का 100 गज का प्लॉट जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अपराधियों में भय का माहौल देखा जा रहा है।
थाना प्रभारी के अनुसार अभियुक्त संजीव पुत्र रामपाल निवासी चांदनीर थाना बहादुरगढ़ द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति अर्जित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ के आदेश के अनुपालन में उक्त संपत्ति को कुर्क किया गया। जब्त की गई संपत्ति गढ़मुक्तेश्वर कस्बे के इन्द्रनगर मोहल्ला, वार्ड नंबर-10 में स्थित 100 गज का प्लॉट है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है। उसके खिलाफ थाना बहादुरगढ़ में धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत और धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना प्रभारी का कहना है कि अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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