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हापुड़।
रोडवेज बस में तकनीकी खराबी आने के कारण एक यात्री के समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवहन विभाग को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने इसे सेवा में लापरवाही मानते हुए निर्धारित समय में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी शफीरउद्दीन ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 जनवरी 2024 को वह अपने परिवार के साथ हापुड़ से दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस में सवार हुए थे। मोहननगर तक के चार टिकट के लिए उन्होंने 280 रुपये का भुगतान किया था। यात्रा के दौरान डासना के पास बस में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद बस धीमी गति से चलने लगी और आगे जाकर गाजियाबाद के पास सड़क पर ही बंद हो गई।
शिकायत के अनुसार, बस बंद होने के बाद चालक और परिचालक ने दूसरी बस बुलाने की बात कही, लेकिन काफी देर तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। यात्रियों को टिकट के पैसे वापस भी नहीं दिए गए और केवल थोड़ी राशि लौटाने की बात कही गई। मजबूरी में शफीरउद्दीन ने निजी कैब से दिल्ली का सफर पूरा किया, लेकिन करीब तीन घंटे की देरी होने के कारण वह पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।
सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह तथा सदस्य संतोष रावत और राजीव कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि 45 दिनों के भीतर 280 रुपये टिकट राशि के साथ 5 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में परिवादी को दिए जाएं।
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