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हापुड़।
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने दोनों आरोपियों को 30 वर्ष के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के परिजनों ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी शाम के समय रिश्तेदारी से लौट रही थी। आरोप था कि रास्ते में आरोपी उसे जबरन एक घर में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गए।
पुलिस जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता रहा।
सोमवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 30-30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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