धौलाना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने धौलाना क्षेत्र में संचालित एक ईंट भट्ठे के खिलाफ पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की सुनवाई के बाद एनजीटी ने जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गांव सुखदेवपुर स्थित मैसर्स साई ब्रिक फील्ड पर बंदी आदेश के बावजूद संचालन करने, सरकारी भूमि के उपयोग और पर्यावरण मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने की।
शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने आरोप लगाया कि भट्ठा संचालक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के बावजूद लगातार संचालन कर रहा है।
एनजीटी ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन को निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आदेश में जिला प्रशासन को भट्ठे पर तैयार ईंटों को जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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