हापुड़।
पिलखुआ थाना पुलिस पर अधिवक्ता परिवार के एक सदस्य को कथित रूप से अवैध तरीके से हिरासत में रखने, पांच लाख रुपये की मांग करने तथा जातिसूचक टिप्पणी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस संबंध में अधिवक्ता कृष्णकांत कपिल गोस्वामी ने थाना प्रभारी पिलखुआ समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, अनुसूचित जाति आयोग और मानवाधिकार आयोग को शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में कहा गया है कि आजाद समाज पार्टी के लीगल सेल के जिला सचिव एवं अधिवक्ता उमेश कुमार के पिता प्रहलाद सिंह को पिलखुआ पुलिस द्वारा कथित रूप से बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हिरासत में लिया गया। आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से संबंधित कोई दस्तावेज या गिरफ्तारी ज्ञापन उपलब्ध नहीं कराया और परिवार को भी लिखित सूचना नहीं दी गई।
अधिवक्ता कृष्णकांत कपिल गोस्वामी ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी अतुल चौहान और एक अन्य पुलिसकर्मी द्वारा “सेटिंग कर लो” और “पैसों का इंतजाम करो” जैसी बातें कहकर पांच लाख रुपये की मांग की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि अधिवक्ताओं और परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया।
शिकायत पत्र में कहा गया है कि संबंधित मामला कई वर्ष पुराना बताया जा रहा है और अधिवक्ताओं के शहर से बाहर होने के दौरान परिवार के वृद्ध सदस्य को हिरासत में लेना दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई प्रतीत होती है। अधिवक्ताओं ने मामले में फर्जी मुठभेड़ या कस्टोडियल उत्पीड़न की आशंका भी जताई है।
मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से प्रहलाद सिंह की गिरफ्तारी का आधार, कथित एनबीडब्ल्यू की प्रति, जीडी एंट्री और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को परिवार और अधिवक्ताओं से मिलने देने की भी मांग उठाई गई है। शिकायत की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, अनुसूचित जाति आयोग, बार एसोसिएशन और मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई है।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च न्यायालय समेत अन्य सक्षम मंचों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं, समाचार लिखे जाने तक पुलिस अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था।
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