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नाबालिग से छेड़छाड़: आरोपित को 3 वर्ष कारावास तथा ₹10,000 जुर्माना




HALCHAL INDIA NEWS

हापुड़। जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शुक्रवार को दिया।

मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 2 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह इंटर‑कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। उक्त दिन वह अपने घर से जंगल की ओर घास ले जाने निकली थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सुबह लगभग 10 बजे रास्ते में गांव का ही युवक इरकान मिला जिसने जबरन उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। विरोध और शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला।



परिजनों के साथ पीड़िता ने तुरंत थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की और आरोप‑पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। अदालत ने आदेश में कहा कि जुर्माना की वसूली पीड़िता को ही दी जाएगी।

अदालत का रुख और बचाव

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ यौन प्रकृति के अपराधों में सख्ती बरती जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे कृत्यों पर अंकुश लग सके। अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल, गवाहों व मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर आरोप सिद्ध होने का दावा किया, जबकि बचाव पक्ष ने हत्या/अन्य गंभीर आरोपों से इनकार किया — पर अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया।