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हापुड़, 10 अक्टूबर — बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला अदालत में सुलझा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (POCSO) ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कारावास के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया।
मामला फरवरी 2020 का है। पीड़िता बाबूगढ़ के ही एक इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा है। आरोप है कि गांव का ही युवक अंकुर उसे स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर साथ ले गया और स्कूल न पहुँचाकर किसी फार्महाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के तुरंत बाद लड़की ने यह बात परिवार को नहीं बताई, पर 12 फरवरी 2020 को उसने अपने घर वालों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने बाबूगढ़ पुलिस को सूचित किया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप‑पत्र पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और दंड सुनाया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा न होने पर आरोपी को अतिरिक्त दो महीने के सश्रम कारावास का सामना करना होगा। साथ ही, POCSO एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा 1,00,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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